अभिनेता इमरान खान भारत छोड़ने के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
अमेरिकी नागरिक और ओसीआई कार्डधारक अभिनेता इमरान खान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रदर्शन में हिरासत में लिए जाने के बाद, 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के मुंबई पुलिस के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं।
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान मुंबई पुलिस के उस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है। यह आदेश 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक प्रदर्शन के दौरान उनकी हिरासत के बाद आया, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जुटे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनकी गर्लफ्रेंड, अभिनेत्री लेखा वाशिंगटन, और उनकी कजिन जायन मैरी खान को भी हिरासत में लिया।
अमेरिकी नागरिकता रखने वाले और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक खान पर पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होकर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में अपनी पैरवी के लिए एमजेडएम लीगल एलएलपी के वकील जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक को नियुक्त किया है।
इस कानूनी चुनौती के केंद्र में यह तर्क है कि भारतीय कानून या ओसीआई कार्डधारकों से जुड़े नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस दर्जे वाले किसी व्यक्ति को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। खान की कानूनी टीम से उम्मीद है कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने यही दलील रखेगी, ताकि 28 अक्टूबर की समयसीमा से पहले ही इस आदेश को रद्द कराया जा सके।
इस मामले ने ओसीआई दर्जे से जुड़े अधिकारों और सीमाओं की ओर ध्यान खींचा है, जो पूर्ण नागरिकता दिए बिना भारत में लंबे समय तक रहने और ज्यादातर व्यावहारिक सुविधाओं का अधिकार देता है, साथ ही इस बात पर भी कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े प्रदर्शनों पर अधिकारियों ने किस तरह प्रतिक्रिया दी है।